Breaking News

दलल सरकर न सफट नरमस क पलन करन क लए परइवट सकल क आदश जर कय

स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स और फायर सेफ्टी आदि को लेकर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि सेफ्टी से जुड़े सभी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.  

फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेटों को अपडेट रखने का आदेश दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अपडेटेड सर्टिफिकेट को शिक्षा निदेशालय की जोनल अथॉरिटी के पास जमा कराएं.

इस आदेश में न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है जो इन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हों.  

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी.



from NDTV India - India https://ift.tt/KStJUDm

No comments