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राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए चाहिए कोर्ट की NOC, दिल्‍ली की अदालत में आज सुनवाई

नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने पर यात्रा दस्तावेज जमा किए जाने के बाद नए "साधारण पासपोर्ट" के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया. एनओसी के लिए राहुल गांधी राउज एवेन्‍यू कोर्ट पहुंचे हैं. नेशनल हेराल्‍ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की एनओसी की जरूरत है. 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा और मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. 

आवेदन में कहा गया है, 'आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और इस तरह उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ... वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं.''

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. 

अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को गांधी और अन्य को मामले में जमानत दे दी थी. 

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