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रिटायरमेंट से पहले गृह जिले में मिलेगी पोस्टिंग, CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा- रिटायरमेंट से 1 साल पहले कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग दी जानी चाहिए. कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज कर आबकारी हेड कांस्टेबल के पक्ष में आदेश दिया.

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