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अदालत ने सीबीआई को बीआरएस नेता कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दी

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को अनुमति दे दी, जिससे भ्रष्टाचार के अपराध में उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई की याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया. जांच एजेंसी ने न्यायिक हिरासत में कविता से पूछताछ करने की अदालत से अनुमति मांगी थी. ईडी और सीबीआई के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश कोवरी बावेजा ने एजेंसी को कविता से पूछताछ करने की अनुमति दे दी.

सीबीआई ने अपनी अर्जी में, सह-आरोपी बुची बाबू से बरामद मोबाइल फोन पर व्हाट्सऐप बातचीत और एक भूमि सौदे से जुड़े दस्तावेजों के सिलसिले में कविता से पूछताछ करने एवं उनका बयान दर्ज करने की अदालत से अनुमति मांगी थी.

चूंकि, कविता पहले से न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए जेल में उनसे पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत थी. कविता के वकील नीतेश राणा ने कहा, ‘‘आरोपी को सुनने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया.'' कविता (46) ने अपने 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर उन्हें (कविता को) रिहा करने का बृहस्पतिवार को अदालत से अनुरोध किया था.

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी.

कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ईडी ने कविता को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.



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