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पुतिन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, जानें कैसे ले सकते हैं BRICS की बैठक में हिस्सा

दक्षिण अफ्रीका इस अगस्त ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करेगा. लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि रूस के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री इसमें कैसे हिस्सा लेंगे क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा है और उसके सामने ये ही सवाल था. हालांकि अब उसने जो तोड़ निकाला है वो ये है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय मेहमान इसमें भाग लेने आएंगे उन्हें डिप्लोमैटिक इम्युनिटि दे दिया गया है. इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और बाकी रूसी अधिकारी भी शामिल हैं. स्थानीय मीडिया के हवाले से ये खबर आई है. अधिकारियों के मुताबिक ये सामान्य प्रक्रिया है.

असल में ये इम्युनिटी जो किसी गिरफ्तारी से बचाती है वो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के तहत ही है. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 और Convention on the Privileges and Immunities of the specialised agencies, 1947 दोनों में ये प्रावधान है कि किसी बैठक या सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इसे लागू किया जा सकता है. एक गैज़ेट नोटिफिकेशन के ज़रिए दक्षिण अफ्रीका ने यही किया है.

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च 2023 में राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 1-2 जून को है जिसमें रूस के विदेश मंत्री लैवरोव शामिल होंगे. जबकि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 22-24 अगस्त तक है. रूस के मुताबिक इसमें उसका उचित स्तर पर प्रतिनिधित्व रहेगा. ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है.
 

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