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पति की नौकरी पाने के लिए उसकी हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास

झारखंड (Jharkhand) के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को स्थानीय अदालत (Court) ने अपने पति की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करने के लिए उसकी हत्या (Murder) करने का दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास (life Imprisonment) की सजा सुनायी. पुलिस ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लालच में अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था जिससे इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.

मामले की जांच के बाद चाईबासा पुलिस ने अनीता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था.चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अनीता सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


बिहार मुंगेर में नौकरी के लिए पति की हत्या
बिहार मुंगेर में जनवरी 2023 में पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी. इसके लिए पत्नी ने पति की सुपारी दे दी. कान्ट्रैक्ट किलर ने को इसके लिए दो लाख रुपये दिए गए थे मुंगेर के हवेलीपुर थाना पुलिस ने एक जनवरी 2023 को एक रेलवे कर्मतारी का शिव बरामद किया था. पुलिस को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पती चला कि मौत गला घोंटकर हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि उसने हा हत्या की सारी योजना बनाई थी.   

पुलिस ने बताया कि दो अज्ञात हमलावरों ने 31 दिसंबर को हवेलीखड़गपुर थाना इलाके के आदिवासी टोला के जमालपुर वर्कशॉप के एक रेलवे कर्मचारी अनूप टुड्डू के घर में घुस गए और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में उसके शव को दुर्घटनावश मौत का रूप देने के लिए नहर में फेंक दिया.

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