Breaking News

IL&FS या इसकी सहायक कंपनियों को NPA में नहीं डाल सकते बैंक या वित्तीय संस्थान: NCLAT

दो सदस्यीय नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं कर सकते।

from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/2GKw0Gq

No comments