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मुकुल वासनिक के खिलाफ मामले को उच्च न्यायालय ने रद्द किया

पटना, 31 जनवरी (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लगभग एक दशक पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक के खिलाफ दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने वासनिक की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया । याचिका में मुजफ्फरपुर अदालत के 2011 के आदेश को चुनौती दी गयी थी। मुजफ्फरपुर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा लगाए गए धोखे के आरोपों का संज्ञान लिया था। ओझा ने 2010

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