सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः अंतर्धार्मिक शादी में भी बच्चे को मिलेगा पिता की जायदाद में हिस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष के साथ शादी नियमित या वैध नहीं है, लेकिन ऐसे विवाह से जन्मी संतान वैध है।from Jagran Hindi News - news:national http://bit.ly/2FHw1Kx
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